2020-21 में आबकारी ने कायम किये अवैध शराब के 738 मामले…।।

सिंहघोष/रायगढ़-
कलेक्टर रायगढ़ श्री भीम सिंह एवं सहायक आयुक्त आबकारी श्रीमती मंजूश्री कसेर के
निर्देश पर आबकारी विभाग ने वित्तीय 2020-21 में अवैध शराब पर प्रभावी कार्यवाही करते हुए 738 प्रकरण दर्ज कर न्यायालय में चालान प्रस्तुत किये गये है।
इन प्रकरणों में कुल चार हजार लीटर अवैध आसवित शराब,
490 क्विंटल शराब बनाने का लाहन,66 लीटर देशी शराब और
425 लीटर विदेशी शराब जप्त किये गये है। साथ ही दो किलोग्राम गांजा और 25 किलोग्राम कोसना बरामद किया गया था। ओडिशा एवं अन्य राज्यों से तस्करी लाई गई 280 लीटर विदेशी शराब के साथ 23 लीटर बीयर भी जप्त की गई है। वित्तीय वर्ष 2019-20 में आबकारी विभाग ने 657 प्रकरणों में कुल 1288 लीटर अवैध आसवित शराब, 239 क्विंटल शराब बनाने का लाहन,63 लीटर देशी शराब और
77 लीटर विदेशी शराब जप्त किये थे। वर्तमान वष में
12 प्रतिशत अधिक आपराधिक प्रकरण दर्ज किये गये है। रायगढ़ नगर एवं ग्रामीण क्षेत्रों में दबिश देकर अवैध शराब निर्माण एवं बिक्री के 185 आरोपी गिरफ्तार कर प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किये गये है। पुसौर क्षेत्र में अवैध शराब अड्डो पर कार्यवाही करते हुए 83 आरोपी गिरफ्तार किये गये है। सारंगढ़,बरमकेला एवं सरिया क्षेत्र में सघन गस्त कर अवैध शराब के 202 मामले कायम किये गये है। घरघोड़ा क्षेत्र में 106ए खरसिया क्षेत्र में 90 और धर्मजयगढ़ क्षेत्र में 32 मामले इस दौरान कायम किये गये है। रायगढ़ जिले को 03 आबकारी मण्डल एवं 09 आबकारी वृत्तों में विभक्त किया गया है.
रायगढ़ शहर, ग्रामीण और पुसौर क्षेत्र का संयुक्त वृत्त कार्यालय आबकारी नियंत्रण कक्ष हण्डी चौक में स्थापित है। खरसिया में आबकारी वृत्त कार्यालय पुलिस चैकी के पास पुराने वेयर हाउस में हैए सारंगढ़ वृत्त कार्यालय बीड़पारा मेंए बरमकेला और सरिया वृत्त का सयुक्त कार्यालय इंदिरा चैक बरमकेला में स्थित है। घरघोड़ा में मेन रोड पर शासकीय कार्यालय और धर्मजयगढ़ में मदिरा दुकान परिसर में संचालित है। छत्तीसगढ़ राज्य में अवैध शराब निर्माणए बिक्री या तस्करी करते पाये जाने पर आरोपी के विरूद्ध आबकारी एक्ट की धारा 34,36 और 59 के तहत कार्यवाही की जाती है। मदिरा मात्रा 5 लीटर से कम होने पर 6 माह से 2 वर्ष तक की सजा के साथ दस हजार से पचास हजार अर्थदण्ड का प्रावधान किया गया है।
मदिरा मात्रा 5 लीटर से अधिक होने पर एक से तीन साल की सजा के साथ पच्चीस हजार से एक लाख रूपये अर्थदण्ड होता है। अपराध की पुनर्रावृत्ति पर सजा एवं अर्थदण्ड दुगना हो जाता है।
सार्वजनिक स्थानों में मद्य पान पर प्रथम अपराध के लिए एक हजार से पांच हजार रूपये का जुर्माना और अपराध की पुनर्रावृत्ति पर दस हजार रूपये के जुर्माने के साथ तीन माह का कारावास से दण्डित किये जाने का प्रावधान है। अनुज्ञप्तिधारी द्वारा आबकारी अधिनियम के अधीन मंजूर की गई किसी अनुज्ञप्ति को मांग किये जाने पर प्रस्तुत करने में विफल रहने पर तीन माह तक की कारावास या पच्चीस हजार रूपये के अर्थदण्ड या दोनों से दण्डनीय होगा। अधिनियम में अन्यथा उपबंधित किसी शर्त को भंग करने का कोई भी कृत्य करने पर तीन माह कारावास या एक लाख रूपये तक जुर्माना या दोनों से दण्डनीय होगा। राज्य शासन के पूर्ण स्वामित्व एवं नियंत्रणाधीन निगम द्वारा संचालित अनुज्ञप्तियों हेतु अधिकृत एजेंसी द्वारा नियुक्त कर्मचारी विधि विरूद्ध कृत्य के लिए उत्तरदायी होगा। उक्त अवैधानिक कृत्य भार ऐसे व्यक्ति पर होगा, जिस पर अपराध अधिरोपित किया गया है। सहायक आयुक्त आबकारी जिला. रायगढ़