कोविड-19 के दिशा निर्देशों का उल्लंघन-श्याम स्टील प्लांट तराईमाल के जनरल मैनेजर सहित 3 लोगों पर एफ.आई.आर.…

दिगर प्रान्त से आये श्रमिकों को क्वॉरेंटाइन न कर प्लांट में लिया जा रहा था काम।
सिंहघोष/रायगढ़-थाना पूंजीपथरा अन्तर्गत ग्राम पंचायत तराईमाल के सचिव दुलोमणी मालाकार द्वारा ग्राम तराईमाल स्थित श्याम इस्पात तराईमाल के द्वारा श्रमिकों के दिगर प्रान्त से आने की जानकारी छिपाकर प्रशासन के नियमों की अवहेलना करने के संबंध में आज दिनांक 27.07.2020 को थाना पूंजीपथरा में आवेदन दिया गया है। आवेदन अनुसार प्लांट में कार्यरत भगवान दास पिता कुबेर सिंह उम्र 43 साल शाकिन दूमदूमा थाना बुधनी जिला भगवा (बिहार) एवं रामाश्रय यादव पिता बाला यादव उम्र 24 साल सा.सिकतिया थाना मऊ जिला मऊ उ.प्र.दिनांक 07.07.2020 को रायगढ़ आये जिनका दिनांक 16.07.2020 को रायगढ कोरोना जांच केन्द्र में कराया गया है। किन्तु उक्त व्यक्ति कोरेन्टाईन नियम का उलंघन करते हुए बिना जिला प्रशासन एवं स्थानीय प्रशासन ग्राम पंचायत तराईमाल को सूचना दिये दिनांक 07.07.2020 एवं दिनांक 16.07.2020 से आज दिनांक 27.07.2020 तक निरंतर श्याम स्टील प्लांट तराईमाल में कार्यरत थे। जिले में संचालित फैक्ट्रीयों में शासन द्वारा जारी दिशा निर्देश का अवगत कराने के उपरांत भी प्लांट जनरल मैनजर जी.के.मिश्रा श्याम इस्पात तराईमाल द्वारा एक राज्य से दूसरे राज्य से आये मजदूर के आने की संबंध में दिशा निर्देशो का उल्लंघन करते हुए सूचना नहीं दी गई। आवेदन पर भगवान दास, रामाश्रय यादव एवं प्लांट के जनरल मैनेजर जी.के. मिश्रा पर धारा 188,269,270 IPC के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है।