रायगढ़

श्री राम फाइनेंस के तमनार शाखा मैनेजर पर धोखाधड़ी का मामला दर्ज।

सिंहघोष/रायगढ़- श्रीराम फायनेंस कार्पोरेशन में लीगल मैनेजर के पद पर कार्यरत संदीप सिन्हा पिता स्व.अर्जुन प्रसाद सिन्हा उम्र 34 वर्ष निवासी स्टेशन पारा सिलीयारी थाना धरसिंवा जिला रायपुर द्वारा दिनांक 18.09.2020 को थाना तमनार में कम्पनी के तमनार शाखा के ब्रांच मैनेजर द्वारा धोखाधड़ी किये जाने के संबंध में आवेदन पत्र दिया गया है। रिपोर्टकर्ता ने बताया कि श्रीराम फायनेंस कम्पनी गैर वित्तीय ऋण की सुविधा प्रदान करती हैं। कम्पनी की एक शाखा तमनार में श्रीराम फायनेंस के नाम से ब्राच वर्ष 2017 से 2018 तक खुली थी जहां पर वर्ष 2018 से ब्रांच मैनेजर सुधीर निषाद के द्वारा फर्जी दुकान का दस्तावेज तैयार कर अन्य ऋणियों के साथ मिलकर षडयंत्र कर छल कपट पूर्वक बेईमानी पूर्वक कुल 20,00,000 रू का लोन देकर गबन किया गया हैं। ब्रांच मैनेजर करीब 05 ऋणियों के फर्जी दुकान दिखाकर ऋण लिया। लोन के लिये दुकान को पांच साल पुराना बताया गया जबकि लोन लेने वाले के नाम पर दुकान नहीं है। ब्रांच मैनेजर द्वारा फर्जी दुकान का दस्तावेज तैयार कर ऋणी से मिलकर कंपनी से 05 लोन दिलाया जो लगभग 20,00,000 रूपये का है। आवेदन पर से आरोपी सुधीर निषाद निवासी तमनार के विरूद्ध अप.क्र. 321/2020 धारा 420, 120 IPC पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है ।

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