गैस रिफलिंग रॉड और गैस रेगुलेटर की अवैध बिक्री की सूचना पर कोतवाली पुलिस की कार्रवाई…।।

आरोपी के पास से 254 नग गैस रिफलिंग वाल्व रॉड, 25 नग गैस रेगुलेटर की जप्ती, आरोपी पर आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत कार्रवाई….।।
सिंहघोष/रायगढ़-१३.०३.२२- दिनांक 12.03.2022 के शाम थाना प्रभारी कोतवाली निरीक्षक मनीष नागर एवं स्टाफ द्वारा पुरानी हटरी पर चक्रधरनरगर सिंधी कालोनी में रहने वाले व्यक्ति को अवैध रूप से गैस रेगुलेटर एवं गैस रिफलिंग वाल्व की बिक्री करते पकड़ा गया है। बीते रोज कारगिल चौक,बुजीभवन के पास एक इलेक्ट्रानिक दुकान में हुय आगजनी की घटना के मद्देनजर पुलिस अधीक्षक श्री अभिषेक मीना द्वारा थाना प्रभारियों को घनी आबादी वाले क्षेत्र में अवैध रूप से विस्फोटक(पटाका),अवैध गैस रिफलिंग पर निगाह रखकर कार्रवाई का निर्देश दिया गया था जिस पर टीआई कोतवाली द्वारा अपने स्टाफ एवं मुखबिरों को ऐसी गतिविधियों पर निगाह रखकर सूचना देने निर्देशित किये थे। इसी क्रम में दिनांक 12.03.2022 के शाम मुखबिर द्वारा थाना प्रभारी कोतवाली को सूचना दिया कि एक व्यक्ति पुराना हटरी रायगढ में एक सफेद प्लास्टिक झोला व कार्टुन में गैस रिफलींग करने का वाल्व एवं गैस में लगने वाला रेगुलेटर को बिक्री करने के लिये घूम रहा है। सूचना पर तत्काल सहायक उप निरीक्षक अवधेश सिंह एवं हमराह स्टॉफ के साथ पुराना हटरी पर घेराबंदी कर उक्त व्यक्ति को पकड कर पूछताछ किया जो पूछताछ पर अपना नाम विनोद अम्बवानी पिता मंगत राम अम्बवानी 42 वर्ष सा.सिंधी कालोनी कच्ची खोली थाना चक्रधरनगर रायगढ़ का रहना बताया। जिसके पास गैस रिफफिंग वाल्व राड वाला 149 नग,गैस रिफलींग वाल्व बिना राड वाला 105 नग कुल 254 नग कीमती 7,620 रूपये व गैस रेगुलेटर 25 नग कीमती 4250 रूपये कार्टुन में रखा मिला। आरोपी से कुल जुमला कीमती 11,870 रूपये का गैस रिफलिंग रॉड एवं रेगुलेटर की जप्ती की गई है। आरोपी के पास उक्त सामनों की बिक्री करने का कोई दस्तावेज नहीं पाया गया, आरोपी पर थाना कोतवाली में आवश्यक वस्तु अधिनियम (EC Act) एवं द्रवरूप पैट्रोलियम गैस आपुर्ति और नियंत्रण आदेश 2000 का 7(1)a,b,c के तहत कार्रवाई कर रिमांड पर भेजा गया है।