रायगढ़

नाबालिग को भगाकर ले जाने वाले युवक दुष्कर्म व पोक्सो एक्ट में गिरफ्तार….।अपराध में संलिप्त आरोपी की पत्नी को भी भेजा गया रिमांड पर दोनों जेल दाखिल…।।

सरिया क्षेत्र से लापता हुई नाबालिग बालिका ओडिशा में दस्तयाब….।।

सिंहघोष/रायगढ़-19.01.22- महिला संबंधी अपराधों में पुलिस अधीक्षक अभिषेक मीना के दिशा निर्देशन एवं एडिशनल एसपी लखन पटले,एसडीओपी सारंगढ़ प्रभात पटेल के मार्गदर्शन पर सभी थाना, चौकियों में त्वरित कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में दिनांक 18.01.2022 को गुम नाबालिग बालिका की पतासाजी में लगे थाना प्रभारी सरिया उप निरीक्षक के.के.पटेल द्वारा ओडिशा के भीष्मकटक जाकर नाबालिग को आरोपी दम्पत्ति के कब्जे से दस्तयाब कर रायगढ़ लाया गया। बालिका के कथन पर आरोपी युवक पर दुष्कर्म एवं आरोपी की पत्नी पर अपराध में सहयोग करना पाये जाने पर पोक्सो एक्ट की धारा विस्तारित कर आरोपीगण को रिमांड पर भेजा गया है। बालिका के गुम के संबंध में दिनांक 03.01.2022 को थाना सरिया में उसके परिजन द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराया गया कि दिनांक 02-03/01/2022 की दरम्यानी रात बालिका बिना बताये घर से कहीं चली गई है। परिजन द्वारा ग्राम हिर्री के सब्‍बीर निराला पर नाबालिग बालिका को भगाकर ले जाने की शंका व्यक्त किया गया था जिस पर संदेही के विरूद्ध अप.क्र.04/2022 धारा 363 IPC का अपराध दर्ज कर विवेचना में लिया गया। गुम नाबालिग के मामले को गंभीरता से लेते हुए थाना प्रभारी सरिया द्वारा लगातार संदेही एवं बालिका की पतासाजी किया जा रहा था जिसके ओडिशा के भीषमकटक के चांटीकोना क्षेत्र में मकान किराया लेकर रहने की सूचना पर पुलिस टीम बालिका के परिजन को साथ लेकर भीषमकटक रवाना हुई। सरिया पुलिस के आने से पहले संदेही व बालिका दोनों किराया मकान (झुग्गी) से भाग गये थे,थाना प्रभारी सरिया द्वारा स्थानीय सूत्रों की मदद से संदेही एवं बालिका का पता लगाया गया जिनके रेल्वे स्टेशन भीषमकटक के पास देखे जाने की सूचना पर तत्काल पुलिस टीम भीष्मकटक रेल्वे स्टेशन पहुंची, जहां संदेही सब्बीर निराला,उसकी पत्नी अंजलि निराला के कब्जे में अपहृत बालिका मिली जिसकी दस्तयाबी कर आरोपीगण को लेकर थाना लाया गया। बालिका अपने कथन में बताई कि गांव के समीप मेला में सब्बीर उसे मिला था, सब्बीर अपने आपको अविवाहित होना बताकर शादी का प्रलोभन देकर दिनांक 02-03/01/2022 की रात भगाकर भीष्मकटक के चांटीपाली में झुग्गी किराये पर लेकर रखा था, जहां शारीरिक संबंध बनाया,उसके करीब एक सप्ताह बाद अपनी पत्नी को चांटीपाली बुलाया, उसकी पत्नी नाबालिग होना जानते हुए सब्बीर का सहयोग करती थी। दोनों भीष्मकटक से कहीं और लेने वाले थे। बालिका के कथन, मेडिकल के आधार पर प्रकरण में धारा 366,376,368,506,34 भा.द.वि. एवं 4,6 पॉक्सो एक्ट विस्तारित कर आरोपी सब्बीर निराला पिता तुलाराम उम्र 24 वर्ष साकिन हिर्री थाना सारंगढ़ जिला रायगढ़ एवं उसकी सहयोगी पत्नि अंजलि निराला पति शब्बीर निराला उम्र 21 वर्ष साकिन हिर्री थाना सारंगढ़ जिला रायगढ़ को दिनांक 18/01/2021 को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है। थाना प्रभारी सरिया उप निरीक्षक कमल किशोर पटेल,प्रधान आरक्षक भुवनेश्वर पंडा,आरक्षक विपिन डेहरी की सराहनीय भूमिका रही है।

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