Raigarh News: रायगढ़ के कारखानों पर श्रम विभाग की कार्रवाई, 12 मामलों में 11.83 लाख रुपये का जुर्माना

सुरक्षा मानकों और श्रम कानूनों के उल्लंघन पर सख्ती, अगस्त-सितंबर में 10 आपराधिक प्रकरण श्रम न्यायालय में दायर
रायगढ़। जिले में संचालित औद्योगिक इकाइयों में श्रमिकों की सुरक्षा और श्रम कानूनों के पालन को लेकर औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा विभाग ने कार्रवाई तेज कर दी है। कारखानों के निरीक्षण के दौरान नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर विभाग ने अगस्त और सितंबर 2026 के दौरान 10 आपराधिक प्रकरण श्रम न्यायालय, रायगढ़ में प्रस्तुत किए हैं। वहीं, इन दो महीनों में न्यायालय ने कारखाना प्रबंधन को दोषी ठहराते हुए 12 मामलों में कुल 11 लाख 83 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है।
दो महीनों में 10 आपराधिक प्रकरण दर्ज
उप संचालक औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा, रायगढ़ राहुल पटेल के अनुसार, अगस्त 2026 में चार और सितंबर 2026 में छह आपराधिक प्रकरण श्रम न्यायालय में दायर किए गए। ये मामले कारखानों में सुरक्षा संबंधी प्रावधानों तथा निर्माण श्रमिकों से जुड़े कानूनी नियमों के उल्लंघन से संबंधित हैं।
विभाग ने संबंधित कारखानों के अधिभोगियों, प्रबंधकों और अन्य जिम्मेदार व्यक्तियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई के लिए न्यायालय में प्रकरण प्रस्तुत किए हैं।
इन औद्योगिक इकाइयों से जुड़े मामले शामिल
विभाग द्वारा न्यायालय में दायर प्रकरणों में जिले की कई औद्योगिक इकाइयों से संबंधित मामले शामिल हैं। इनमें प्रमुख रूप से एनआरव्हीएस स्टील लिमिटेड, जिंदल पैंथर सीमेंट प्राइवेट लिमिटेड, एमएसपी स्टील एंड पावर लिमिटेड, मांशिवा स्टील एंड एलॉयज एलएलपी, जिंदल स्टील लिमिटेड, अंजनी स्टील लिमिटेड तथा सिंघल स्टील एंड पावर प्राइवेट लिमिटेड के मामले शामिल हैं।
इन प्रकरणों में कारखानों में सुरक्षा व्यवस्था और निर्माण श्रमिकों की सुरक्षा एवं सेवा शर्तों से जुड़े प्रावधानों के उल्लंघन को लेकर कानूनी कार्रवाई की गई है।
12 मामलों में न्यायालय ने लगाया 11.83 लाख रुपये का अर्थदंड
अगस्त और सितंबर 2026 के दौरान श्रम न्यायालय, रायगढ़ ने 12 प्रकरणों में कारखाना प्रबंधन को दोषी पाते हुए कुल 11 लाख 83 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया। विभाग के अनुसार, कारखानों में लागू सुरक्षा मानकों और श्रम कानूनों के उल्लंघन पर नियमानुसार न्यायालयीन कार्रवाई की जाती है।
कारखाना अधिनियम सहित विभिन्न कानूनों के तहत कार्रवाई
उप संचालक राहुल पटेल ने बताया कि औद्योगिक इकाइयों में नियमों का पालन सुनिश्चित कराने के लिए कारखाना अधिनियम, 1948, छत्तीसगढ़ कारखाना नियमावली, 1962 तथा भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार अधिनियम, 1996 सहित संबंधित नियमों के तहत कार्रवाई की जाती है।
इन प्रावधानों का उद्देश्य कारखानों में सुरक्षित कार्य वातावरण सुनिश्चित करना और श्रमिकों के हितों की रक्षा करना है। विभाग द्वारा निरीक्षण के दौरान सामने आने वाले उल्लंघनों के आधार पर संबंधित जिम्मेदार व्यक्तियों के विरुद्ध नियमानुसार प्रकरण दर्ज कर न्यायालय में प्रस्तुत किए जाते हैं।
औद्योगिक गतिविधियों के लिहाज से महत्वपूर्ण रायगढ़ जिले में कारखानों की सुरक्षा व्यवस्था और श्रम कानूनों के अनुपालन को लेकर विभागीय कार्रवाई श्रमिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण है।






