रेत के अवैध उत्खनन और परिवहन रोकथाम के लिए नदी घाटों के करीब लगाए जा रहे कम ऊंचाई के बेरियर…।।

कलेक्टर गोयल ने समय-सीमा की बैठक में दिए थे निर्देश…।।
सिंहघोष/रायगढ़-25.12.23- रेत और खनिज के अवैध परिवहन की रोकथाम के लिए नदी घाटों के करीब की सड़कों में कम ऊंचाई के बेरियर लगाए जा रहे हैं। इसके तहत प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना क्रियान्वयन ईकाई-1 रायगढ़ द्वारा रायगढ नंदेली रोड से साल्हेपाली,बड़े भण्डार रोड से चंघोरी,तारापुर पचेड़ा से नावापारा एवं नंदेली से बायंग में कम ऊंचाई का बैरिकेटिंग लगाया गया है। जिससे भारी वाहनों की आवाजाही पर रोकथाम लगे।
कलेक्टर कार्तिकेया गोयल ने खनिज और पीएमजीएसवाय विभाग को रेत और खनिजों के अवैध उत्खनन और परिवहन के रोकथाम के लिए नदी घाटों के करीब की सड़कों में कम ऊंचाई के बेरियर लगाने के निर्देश दिए थे। खनिज अधिकारी योगेन्द्र सिंह ने बताया कि उक्त निर्देशों परिपालन के तहत खनिज विभाग द्वारा जिले में अवैध रेत उत्खनन प्रभावित एवं संवेदनशील क्षेत्र, तहसील-रायगढ़ अंतर्गत ग्राम पंचायत-औराभांठा,तारापुर,बोकरामुडा,लेबड़ा,रामपुर तथा तहसील-पुसौर अंतर्गत ग्राम पंचायत-पडिग़ांव का चिन्हांकन किया गया है एवं उक्त ग्राम पंचायतों के अवैध उत्खनन क्षेत्रों में युक्तियुक्त स्थानों पर अवैध उत्खनन के दंडात्मक प्रावधानों का नोटिस बोर्ड में उल्लेख करने के साथ ही ऐसे क्षेत्रों में अवैध परिवहन में प्रयुक्त वाहनों हेतु समस्त संभाव्य पहुँच मार्गों को बाधित करने हेतु बैरिकेटिंग,एंगल रॉड,ट्रेचिंग अथवा अन्य समस्त आवश्यक उपाय किए जा रहे हैं।
उल्लेखनीय है कि माननीय उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ द्वारा जारी निर्देशों परिपालन में खनिजों के अवैध उत्खनन, परिवहन,भण्डारण पर प्रभावी रोकथाम करने रायगढ़ जिले में प्रभावी कार्यवाही की जा रही है। तथा आगे भी खनिजों के अवैध उत्खनन,परिवहन एवं भण्डारण पर प्रभावी नियंत्रण हेतु सख्त कार्यवाही जारी रहेगी।
खनिजों के अवैध उत्खनन,परिवहन,भण्डारण करते पाये जाने पर विधिपूर्ण प्राधिकार के बिना निकाले गये खनिज की कीमत,रेंट,रायल्टी,टैक्स वसूल करने की कार्यवाही, खान एवं खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम 1957 की धारा-21 (5) के अधीन की जाती है तथा मोटर वाहन अधिनियम का उल्लंघन पाये जाने पर यथास्थिति अर्थदण्ड/परिवाद की कार्यवाही भी पृथक से की जाती है।